रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने ओबारा थाना कांड संख्या -110/21,जी आर -32/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त राजू कुमार, नितेश कुमार डिहरी पूर्णाडिह,शिवम् कुमार मस्तली चक्र को भादंवि धारा -354ए/34 और 8 पोक्सो एक्ट में तीन साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है, वहीं भादंवि धारा 342/34 में तीन साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 24/05/21 को दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि पीड़िता अपने सहेली के शादी समारोह से अकेले रात 10 बजे वापस घर लौट रही थी तो पूर्णाडिह पुल के पास अभियुक्तों ने घेर कर पकड़ लिया और मोबाइल, आभुषण छीनकर सड़क से साइड में ले जाकर छेड़खानी करने लगे जब पीड़िता ने चिल्लाकर हल्ला की तब अभियुक्त भाग खड़े हुए, तीन साल में सुनवाई पूरी कर के आज़ सज़ा सुनाई गई है।